राज्य
मालेगांव ब्लास्टः 9 साल से जेल में बंद कर्नल श्रीकांत पुरोहित को मिली जमानत
भोपाल। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। इस मामले में आरोपी बनाई गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले ही बांबे हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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पुरोहित ने दिया यह कारण-
वारदात में अपने शामिल होने से इनकार करते हुए पुरोहित ने अदालत से कहा था कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उस पर लगाया गया बम की आपूर्ति करने का आरोप सही है तो भी उसे जेल से बाहर होना चाहिए क्योंकि इस अपराध की भी अधिकतम सजा सात साल है, जो वह पहले ही काट चुका है। हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जमानत याचिका का विरोध किया था।
एनआईए ने कहा-
सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करवाने की अर्जी पर भी सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। पिछले 14 अगस्त को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए पुरोहित की जमानत अर्जी का विरोध किया था। एनआईए ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला पुरोहित से अलग है। पुरोहित के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करवाने की अर्जी पर भी सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। पिछले 14 अगस्त को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए पुरोहित की जमानत अर्जी का विरोध किया था। एनआईए ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला पुरोहित से अलग है। पुरोहित के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं।