उत्तर प्रदेशराज्य
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभियोग लाने पर फैसला सुरक्षित
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तीन के खिलाफ अभियोग चलाने की मांग करने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि गौरतलब है कि गोरखपुर में 2007 में हुए दंगे को भड़काने के मामले में योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य नेता आरोपी हैं। इसी मामले में योगी को पक्षकार बनाने की अर्जी पर आज सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
परवेज परवाज की याचिका पर जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। योगी आदित्यनाथ पर अभियोग चलाने से राज्य सरकार के इन्कार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में परवेज परवाज ने याचिका दाखिल कर रखी थी।