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राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषी पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल

नई दिल्‍ली : तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को पैरोल दे दी है. पेरारिवलन को अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 30 दिन की पैरोल दी गई है. सरकार की ओर से वेल्लोर मुख्य कारागार के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को जारी किए गए निर्देश के अनुसार पेरारिवलन को एक माह के पैरोल और इस दौरान पर्याप्‍त सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं.

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राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषी पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोलआपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया जा चुका एजी पेरारिवलन (46) पिछले 26 वर्ष से जेल में बंद है. इससे पहले इस मामले में एक और दोषी नलिनी को अपने बीमार पिता से मिलने और उनकी अंतिम क्रिया के लिए दो बार पैरोल दिया जा चुका है. गौरतलब है कि पेरारिवलन की मां के अलावा कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा पेरारिवलन को बीमार पिता से मिलने देने के लिए सरकार से पैरोल की मांग की गई थी.

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इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड मामले में बुधवार को सीबीआई ने आईईडी के इस्तेमाल के बारे में सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है. 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मल्टी डिसिप्लीनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) की जांच के बारे में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने बम बनाने में बड़ी साजिश रचने के एंगल पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन से पूछा था कि आप केवल साजिश के एंगल यानि बेल्ट बम के निर्माण और उसकी डिलीवरी की मांग कर रहे हैं. हम उस पर भी विचार करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. पेरारिवलन ने 16 अगस्त को एमडीएमए की जांच में कई गड़बड़ियों से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.

 

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