राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाया
लखनऊ : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति हेतु जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी
को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, ३० दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न है-
उपजिलाधिकारी चान्दपुर, बिजनौर 25,000/-
नगर विकास अभिकरण, अमरेाहा 25,000/-
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद 25,000/-
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सहारनपुर 25,000/-
जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन अधिकारी, रामपुर 25,000/-
चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुन्नौर, सम्भल 25,000/-
जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद 25,000/-
खण्ड विकास अधिकारी पंवासा, सम्भल 25,000/-
खण्ड विकास अधिकारी कैराना, शामली 15,000/-
खण्ड विकास अधिकारी रामपुर मनिहारन, सहारनपुर 25,000/-
ग्राम सचिव मिर्ला अलीपुर भारा विकास खण्ड नगीना, बिजनौर 25,000/-
ग्राम सचिव सिसौना जदीद विकास खण्ड विलासपुर, रामपुर 25,000/-
ग्राम सचिव करसौला विकास खण्ड विलासपुर, रामपुर 25,000/-
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद 25,000/-
खण्ड विकास अधिकारी स्वार, रामपुर 25,000/-
मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर 5,000/-
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल 5,000/-
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भोकरहेड़ी मुजफ्फरनगर 5,000/-
अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चरथावल मुजफ्फरनगर 5,000/-
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद 5,000/-
अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण खण्ड मुजफ्फरनगर 5,000/-
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, शामली 5,000/-
खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन, शामली 5,000/-
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग खतौली, मुजफ्फरनगर 5,000/-
विकास प्राधिकरण, सहारनपुर 3,000/-