नई दिल्ली : उद्योगपति विजय माल्या को उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए कहा है की उनकी संपत्तियों का ब्यौरा उन बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने उनकी किंगफिशर एयरलाइन्स को पैसा दे रखा है !
उच्चतम न्यायालय ने इन सूचनाओं को बैंकों को न देने की माल्या की अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया। किंगफ़िशर एयरलाइन्स के पूर्व मालिक माल्या ने उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना की थी कि उनकी व उनके परिवार की देश विदेश में जो संपत्ति है उसका खुलासा बैंकों के समक्ष नहीं किया जाए।
न्यायाधीश कुरियन जोसेफ तथा न्यायाधीश आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि हमें माल्या, उनकी पत्नी व बच्चों की संपत्ति की जानकारी बैंकों को देने पर आपत्ति का कोई ठोस सबूत नहीं दिखता न्यायालय ने माल्या के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि माल्या ने उसके सात अप्रैल के आदेश की अवहेलना की है ! न्यायाल के अनुसार, ये सूचनाएं मांगने का पूरा उद्देश्य यही था कि बैंकों को बकाया ऋण पूरा करने के लिए सही जानकारी मिले !