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व्यापारी से फिरौती मांगने के जुर्म में गैंगस्टर अबू सलेम को 7 साल की जेल

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक व्यापारी से फिरौती मांगने के जुर्म में गैंगस्टर अबू सलेम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 साल पुराने इस मामले में सलेम को सजा सुनाई। यह पहला मामला नहीं है, जिसमें अबू सलेम को सजा हुई हो। अबू सलेम पर कई मामले दर्ज हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले के सरायमीर गांव में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। अबू सलेम का जन्म 1968 में हुआ था। अबू सलेम के पिता पेशे से वकील थे। बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद जीवकोपार्जन की जिम्मेदारी अबू के कंधे पर आ गई और वह मेकैनिक का काम करने लगा। हालांकि इस बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अबु सलेम ने घर छोड़ दिया था और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। अबू सलेम ने पहले दिल्ली की ओर रुख किया और यहां वह टैक्सी चलाने लगा। अपने रिश्तेदार के कहने पर उसने मुंबई का रुख किया। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी में आने के बाद भी अबू ने एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर का काम किया। 1986 में अबू सलेम ने मुंबई के बांद्रा और अंधेरी के बीच ब्रेड डिलीवरी का काम किया। इसके बाद अंधेरी में ही एक कपड़े की दुकान में अबू ने काम किया। 1987 में अबू सलेम ने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर भी काम किया। यह काम अबू सलेम ने अंधेरी से ही करना शुरू किया था। इस दौरान मुंबई में ही माफिया लोगों से उसकी मुलाकात हुई और क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ चला। एक समय वह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और उसे दाऊद का दाहिना हाथ माना जाता था।

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