शॉकिंग! नौकरीपेशा लोगों को झटका, अब PF निकालने पर भी लगेगा टैक्स
दस्तक टाइम्स एजेंसी/नई दिल्ली : पांच करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों और वेतनभोगियों के लिये यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। अब ईपीएफ खाते से पैसे निकालने और सेवानिवृत्ति कोष पर भी टैक्स लगेगा। सोमवार को साल 2016 के बजट की घोषणा करते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रावधान दिया कि 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर भी टैक्स लगेगा।
ये हैं आपके फायदे-नुकसान?
बजट 2016 के मुताबिक ईपीएफ का दायरा और बढ़ाने के लिये भारत सरकार ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर नए कर्मचारी को नौकरी के पहले तीन साल में 8.33 फीसदी का योगदान देगी, इसके लिये कर्मचारी की मासिक आय की सीमा 15 हजार रुपये तय की गई है। इस योजना के लिये सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है। इससे नौकरी प्रदाताओं द्वारा बेरोजगारों की भर्ती किए जाने को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अनियमित कर्मचारियों को ऑन रिकॉर्ड लाने में मदद मिलेगी।
पीएफ खाते से पैसा निकालने पर भी टैक्स
नेशनल पेंशन स्कीम 138 के तहत सेवानिवृत्ति के समय कुल रकम की 40 फीसदी निकालने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। बाकी 60 फीसदी पर टैक्स लगेगा। ईपीएफ समेत दूसरी मान्यता प्राप्त पीएफ योजनाओं के तहत जमा राशि निकालने पर भी यही नियम लागू होंगे। अभी तक पेंशन स्कीम या पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से पीएफ खातों में जमा रकम की निकासी पर टैक्स लगेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत दिये जाने वाले सेवानिवृत्ति कोष और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं में सर्विस टैक्स से छूट का ऐलान किया गया है। ये छूट एक अप्रैल 2016 से दी जाएगी। इससे पहले यह टैक्स 14 फीसदी होता था।