Manufacturers have to give an advt in newspaper about change of price & revised price to be displayed alongside old price: Revenue Secy #GSTpic.twitter.com/yuZwd2QPHN
— ANI (@ANI_news) 4 July 2017
We are closely monitoring the price situation and supply situation: Revenue Secretary Hasmukh Adhia #GST pic.twitter.com/rjtqMHCyCx
— ANI (@ANI_news) 4 July 2017
Implementation of #GST smooth so far. Central Monitoring panel for GST to meet every Tuesday: Revenue Secretary Hasmukh Adhia #GSTpic.twitter.com/5cHS5n1Y9F
— ANI (@ANI_news) 4 July 2017
पीएमओ ने फर्जी कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है। पीएमओ ने कहा कि रिटर्न नहीं भरने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। कंपनी डायरेक्टर को आधार देना होगा।अगर डायरेक्टर ने आधार नहीं दिया और रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।
उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी के बाद 2 लाख 2 हजार नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सामान पर पुराना और नया एमआरपी दिखाना जरूरी होगा अगर व्यापारी के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। एमआरपी में सभी तरह के टैक्स शामिल होंगे।