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सरकार के इस फैसले पर गिर सकती है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर गाज

दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
2015_11image_10_16_299189404jobs-llनई दिल्लीः सरकार के नए नियमानुसार आईएएस और आईपीएस अफसर अब बिना अनुमति के अवैध छुट्टी लेकर एक महीने से अधिक के विदेशी दौरे पर जाने पर अपनी नौकरी गंवा देंगे। राज्य सरकार अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र सरकार को ख्रुद ही इस्तीफे लेने होंगे।कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नए नियमों का ब्यौरा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया है। मौजूदा समय में दस आईएएस अफसर अनाधिकृत अवकाश पर हैं। इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार ने यह कदम तब उठाया जब पाया गया कि कुछ नौकरशाह अपने विदेशी दौरे पूरे करने के बाद भी भारत नहीं लौटे थे। इनमें से कुछ ने अपना दौरा खत्म होने के बाद तुरंत अवैध तरीके से अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी।अतः केंद्र ने अपनी नई नियमावली में कहा है कि अगर अखिल भारतीय सेवा का कोई अफसर फिर चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) का हो, अगर पढ़ाई के लिए छुट्टी पर या फिर विदेशी दौरे के बाद छुट्टी, स्वीकृत अवधि से अधिक समय रहती है तो उसका इंतजार सिर्फ एक माह तक होगा।डीओपीटी का कहना है कि इसके बाद जिस कैडर का वह अधिकारी हो उससे संबंधित राज्य सरकारों को एक कारण बताओ नोटिस देना होगा। ताकि उसे अपना स्पष्टीकरण देने का एक मौका मिले। अगर इसके बाद भी अधिकारी ड्यूटी पर नहीं लौटता है तो राज्य सरकार उसका इस्तीफा मानकर उसे केंद्र सरकार की ओर प्रस्तावित कर देगी। ताकि केंद्र इसे अगले दो महीने में प्रभाव में ला सके।यानी कि इस प्रस्तावित इस्तीफे को कुल तीन महीने में अमल में लाया जा सकेगा। नियमावली में कहा गया है कि जो लोग इससे भी अधिक अवधि से अवैध रूप से नदारद हैं, उन्हें एक साल के अंदर किसी भी समय कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। लेकिन एक साल के बाद भी अवैध छुट्टी पर बने लोगों के इस्तीफे की प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा।फिलहाल मौजूदा कानून अब तक यही था कि स्वीकृत छुट्टी खत्म होने के एक साल के बाद तक गायब रहने वाले या विदेश दौरे पर रहने वाले अधिकारी का केंद्र सरकार स्वतः इस्तीफा मंजूर कर देती थी।

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