हाईवे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन इलाकों से हाईवे गुजरता है अगर वहां आबादी 20 हजार से कम है, तो वहां शराब की दुकानों की दूरी हाईवे से 220 मीटर होगी।
गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने से इंकार कर दिया था और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूढ़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा था कि हाईवे के दोनों तरफ से 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानों को बैन करने का आदेश जनता के स्वास्थ्य के हित में है।