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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के बेटे को लगायी फटकार, कहा-विदेश जाना है तो जमा करो दस करोड़

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस केस में आरोपी और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कहा है कि वह प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सहायता करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट को सख्ती करनी होगी। यह सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कार्ति को कोर्ट ने विदेशी यात्रा करने की इजाजत भी मांगी थी। इस पर फरवरी और मार्च महीने में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जाने की परमिशन दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कार्ति से कहा है कि उन्हें कोर्ट में लिखित आश्वासन देना होगा कि वह विदेश यात्रा के बाद भारत लौटेंगे। साथ ही 10 करोड़ रुपए की जमानत राशि जमा कराने होंगे। इसके अलावा कार्ति को कोई भी बैंक खाता बंद करने और बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करने से मना कर दिया गया है। कार्ति के खिलाफ कई मामलों में ईडी और सीबीआई की जांच भी चल रही है। इनमें 2007 में एफडीआई के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्वीकृति दिलाने और 2006 में एयरसेल-मैक्सिस मामले में कथित अनियमितता और धनशोधन का मामला शामिल है।

गत वर्ष सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इसमें आरोप लगाया गया कि आईएनक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की है। उस दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

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