सेबी ने जारी किया नया परिपत्र
एजेंसी/ नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग के जरिये काले धन का शेयर मार्केट में इस्तेमाल का रोकने के लिए बाजार नियामक संस्था सेबी ने नया परिपत्र जारी किया है जिसमें पी- नोट के जरिये निवेश के लिए केवायसी और घोषणा संबंधी कड़े नियम लागू कर दिए हैं. सेबी के बोर्ड द्वारा नए नियमों का मंजूरी दिए जाने के बाद लागू किया गया है.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा काले धन पर मिले सुझाव के आधार पर नए नियम बनाए गए हैं. इन नियमों का उद्देश्य शेयर बाजार में काले धन के उपयोग का रोकना है. इस संबंध में सेबी ने परिपत्र जारी किया है. अब आफश्योर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) यानी पी-नोट के जरिये निवेश करने पर मुलनिवेशक और उसके धन के बारे में पूरी जानकारी देना जरुरी होगा.
पी नोट के द्वारा विदेशी निवेशक कम खर्च में आसानी से निवेश कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पोर्ट फोलियो इन्वेस्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नए नियमों के तहत ओडीआई के जरिये निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भारतीय केवायसी और एंटी मनी लांड्रिंग नियमों का पालन करना होगा भले ही आप किसी भी देश में रहते हों.
संदेहास्पद ट्रांजेक्शन होने पर इसकी सूचना सतर्कता इकाई का देना होगी. नए नियमों के अनुसार ओडीआई के बारे में सभी तरह के ट्रांसफर-ट्रांजेक्शन की जानकारी भी मासिक रिपोर्ट में सेबी का देना अनिवार्य होगा.