लखनऊ। स्वाइन फ्लू तथा अन्य इन्फ़्लुएज़ा रोगों पर असरदार नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में अधिवक्ता त्रिपुरेश त्रिपाठी की पीआईएल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने सरकार द्वारा किये गए कार्यों को बताया पर याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि दोनों सरकारें स्वाइन फ्लू को नियंत्रित करने में बुरी तरह असफल रही हैं जिसके कारण दवाईयों और मास्क की भारी किल्लत है और रोगी अस्पताल से लौटाए जा रहे हैं. उन्होंने लखनऊ के डीएम, सीएमओ और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को भी प्रतिवादी बनाने का अनुरोध किया। जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तजा और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बेंच ने कहा कि वह सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। अतः कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा की गयी निरोधात्मक कार्यवाही सहित अब तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराने को कहा। साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सहित सभी अधिकारियों को कल 25 फ़रवरी को तलब किया है जब फिर सुनवाई होगी।