हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को आजीवन कारावास
भिंड : तृतीयअपर सत्र न्यायाधीश धनराज दुबेला के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को आजीवन कारावास और छह छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना वर्ष २०१३ के ग्राम मानहड़ की है। अपर लोक अभियोजक रवींद्र कुमार मुदगल ने बताया कि नौ सितंबर २०१३ को २१ हजार रुपए के कर्ज को लेकर हुए विवाद पर आरोपी कुंअर सिंह धर्मेंद्र सिंह पुत्रगण भारत सिंह, भारत सिंह पुत्र चतुरी सिंह भदौरिया, सुखवीर पुत्र पंचम सिंह भदौरिया समस्त निवासीगण ग्राम मानहड़ थाना गोरमी ने कर्ज के पैसे देने पर फरियादी कमल सिंह को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जिसके छर्रे फरियादी की कलाई सीने में लगे। साथ ही उसके लड़के की लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस पर कमल सिंह ने गोरमी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गोरमी पुलिस ने आरोपी सुखवीर, कुंअर सिंह, भारत सिंह, धर्मेंद्र सिंह के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और छह-छह हजार रुपए का अर्थदंड किया।