उत्तर प्रदेशराज्य

हाईकोर्ट ने कहा :एसडीएम आदेश का पालन करें न कि टिप्पणी

high-court-court-chandigarh-court-court-hammer_1457178274इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का कहना है कि आईएएस अधिकारी का काम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना है, न कि आदेशों पर टिप्पणी या व्याख्या करना।
 
हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर दिए अंतरिम निर्णय पर गोंडा के एसडीएम अविनाश कुमार द्वारा कार्रवाई न करते हुए उसे ‘ठंडे बस्ते’ में डालने के जवाब पर खंडपीठ ने प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी हद समझाते हुए बुधवार को यह बात कही।

गोंडा में राशन की दुकान चलाने वाले संजीव कुमार ने यह याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि प्रशासन ने उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। इस पर उन्होंने आयुक्त के पास अपील की थी, इसे स्वीकार तो कर लिया गया लेकिन 4 अप्रैल को उन्होंने कोई भी अंतरिम आदेश या लाइसेंस का निलंबन अंतिम आदेश तक के लिए रोकने से इनकार कर दिया। इस पर संजीव ने याचिका दायर की। 

इसका निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस शबीहुल हसनैन ने 18 मई को उप आयुक्त (खाद्य) देवीपाटन को याचिकाकर्ता की अपील पर दो महीने में अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए। 

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