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हिट एंड रन में सलमान को राहत, पिटीशन खारिज
दस्तक टाइम्स एजेंसी/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए सलमान खान ने 25 करोड़ रुपये खर्च किये थे।
इस आधार पर कोर्ट ने खारिज की पिटीशन
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और तथ्यहीन हैं। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय शर्मा की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया और उसने याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता की दलील
शर्मा की दलील थी कि सलमान ने एक समाचार पत्र को बताया था कि उसने हिट एंड रन मामले में अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च किये थे। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, जबकि सलमान ने भी कैविएट दायर करके न्यायालय से आग्रह किया है कि इस मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए।