हिन्दुस्तान जिंक के शेयरों के विनिवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पूछे सख्त सवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुस्तान जिंक के बचे हुए शेयरों के विनिवेश की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार से काफी सख्त सवाल पूछे हैं। अदालत का कहना है कि आपको लाखों-करोड़ों के शेयर बेचने की ऐसी हड़बड़ी क्यों है? आपने एक बार संसद की मंज़ूरी के बिना विनिवेश कर दिया तो दोबारा वही कायदा क्यों तोड़ना चाहते हैं। इस मामले में चार हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।
इस केस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
-हिन्दुस्तान ज़िंक की मिल्कियत वेदांता के पास है।
-सरकार के पास हिन्दुस्तान ज़िंक के 29.5 फ़ीसदी शेयर हैं
-सरकार इन्हें भी वेदांता को बेचने की तैयारी में है
-याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण का तर्क- संसद के एक्ट से बना था हिन्दुस्तान ज़िंक
-विनिवेश के लिए संसद की मंज़ूरी ज़रूरी
-सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसले में भी संसद की मंज़ूरी ज़रूरी
-सरकार का तर्क-हिन्दुस्तान ज़िंक अब सरकारी कंपनी नहीं
-सरकार का तर्क- 2002 में ही हो चुका है विनिवेश
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिर क्यों तोड़ना चाहते हैं नियम?