नए नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
नए लागू होने वाले नियमों के मुताबिक दर्शक जितने चैनल देखना चाहेंगे, उनको उतना ही पैसा देना होगा। डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स को प्रत्येक चैनल के लिए तय एमआरपी की जानकारी अपनी यूजर गाइड में देनी होगी। प्रत्येक डीटीएच कंपनी और केबल ऑपरेटर को यह नियम मानना होगा। नियम नहीं मानने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
दर्शकों पर पड़ेगा बोझ
इसका सबसे ज्यादा बोझ उन गरीब और गांव देहात में रहने वाले दर्शकों पर पड़ेगा, जो केवल फ्री-टू एयर चैनल देखते हैं। अभी दूरदर्शन के डीटीएच पर सभी चैनल देखने के लिए लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता है। इसके साथ ही अन्य निजी कंपनियों के डीटीएच पर फ्री-टू एयर चैनल अभी तक आधी कीमत में देखने को मिलते हैं।
इसके चलते पेड चैनलों की भी नई कीमत हो जाएगी। जहां गांव-कस्बों व छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए 200-250 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वहीं अब यह बढ़कर 440 रुपये हो जाएगा। अगर स्पोर्ट्स व एचडी चैनल्स देखने होंगे तो फिर 600 रुपये खर्च करने होंगे। अगर दर्शक ए-ला-कार्टे बेसिस पर चैनल देखते हैं तो फिर उनको 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।