रुड़की: पांच साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को एफटीएससी, अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी (फौजदारी) अनुज सैनी ने बताया कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने चौदह मई 2018 को कोतवाली में एक तहरीर दी थी। जिसमें नौशाद पुत्र यूनुस निवासी मोहल्ला पठानपुरा, मंगलौर पर अपनी पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों के बयान कराए गए।
अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत ने नौशाद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी भुगतना होगा। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का कारावास अतिरिक्त होगा।