2जीः जमानत याचिकाओं पर आदेश 20 अगस्त तक टला
नयी दिल्ली। 2जी मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने मनी लांडरिंग के आरोप का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई तथा अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश आज 20 अगस्त तक टाल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने इन लोगों के खिलाफ 2जी घोटाले से सम्बद्ध मनी लांड्रिंग रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किये हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने जमानत याचिकाओं पर फैसला 22 जून को आज के लिए सुरक्षित रखा था। उन्होंने कहा- चूंकि आदेश अभी पूरा नहीं हुआ है क्यों कि दस्तावेज बहुत विशाल है. और इसकी घोषणा 20 अगस्त को की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांडरिंग कानून के तहत इस मामले में 19 के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किए हैं। इनमें 10 व्यक्ति और नौ फर्में हैं। उसका कहना है कि डीएमके के कलैगनर टीवी को दिया 200 करोड़ रुपए किसी जायज सौदे के तहत नहीं बल्कि डीबी समूह की कंपनियों के लिए दूरसंचार लाइसेंस जारी किए जाने के एवज में ‘घूस’ था।