31 मई तक आधार को बैंक खाते से लिंक करें, अन्यथा खाता हो जाएगा बंद
भोपाल : बैंक बार -बार अपने ग्राहकों को आधार नंबर को बैंक खाते, पैन कार्ड तथा अन्य योजनाओं से लिंक करने का आग्रह कर रहा है लेकिन कई लोगों ने अपने खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं , जबकि इसके लिए दी गई समय-सीमा 31 मई को खत्म हो रही है. ऐसे में जिन लोगों ने अगले पांच दिनों में यानी 31 मई तक अपने खातों से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया तो उनके खाते बंद किए जा सकते हैं.
बता दें कि राजधानी भोपाल में बैंकों ने अपने खातेदारों को एसएमएस और फोन के जरिए अलर्ट कर कहा है कि आधार लिंक करवा लें, अन्यथा खाते बंद कर दिए जाएंगे. इसी तरह इनकम टैक्स विभाग भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए सूचित कर रहा है. इसके लिए 30 जून अंतिम तिथि है .इसके बाद पैन कार्ड निरस्त होते हैं तो रिटर्न की ई-फाइलिंग नहीं हो पाएगी. ऐसा नहीं होने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
यहां यह बताना जरुरी है कि नए नियमों के तहत अब किसी भी बैंक में एक व्यक्ति का एक ही खाता होगा यानी किसी बैंक में किसी व्यक्ति के एक से दो खाते हैं तो आधार नंबर से लिंक होने के बाद दूसरा खाता खुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा. किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा खातों की जरूरत है तो वो दूसरा खाता किसी और बैंक में खुलवा सकता है.बैंक उपभोक्ता अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार नंबर देकर इसे अपने खाते से लिंक करा सकते हैं. यही नहीं बैंक शाखा में फोन कर भी अपना खाता नंबर और आधार नंबर बताकर इसे लिंक कराया जा सकता है.