31 मार्च से पहले आप भी इस तरह बचा सकते हैं अपना टैक्स

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर पूरा होने में चार दिन का समय बाकी है. इस वर्ष आपने टैक्स बचाने के लिए प्रोपर इनवेस्टमेंट किया या नहीं. अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है. आप सेक्शन 80 सी के तहत निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की सीमा पर टैक्स की बचत कर सकते हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आप कहां पर निवेश करके अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
पीपीएफ
यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इस निवेश पर आपको 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. इसमें निवेश और मिलने वाला ब्याज पूरी से टैक्स फ्री होता है. आप 31 मार्च से पहले पीपीएफ अकाउंट खुलवाकर उसमें निवेश कर सकते हैं.
ट्यूशन फी
आप दो बच्चों की ट्यूशन फी पर छूट का फायदा ले सकते हैं. यदि आपने बच्चों की ट्यूशन फी का पेमेंट नहीं किया है तो जल्दी से फीस भर दें और इसे टैक्स फ्री निवेश राशि में शामिल कर सकते हैं. या आपको अपने बच्चे का भारत सरकार के साथ पंजीकृत किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा संस्थान में दाखिला कराना है तो एडमिशन करा लें.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
आप खुद और अपनी पत्नी के साथ दो बच्चों के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को आप 1.5 लाख रुपए के टैक्स फ्री निवेश में शामिल कर सकते हैं. यह इंश्योरेंस आप इरडा के दायरे में आने वाली किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी से करा सकते हैं. यदि इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी तरफ देय है तो इसका आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
यह एक इंश्योरेंस प्लान है. इसमें निवेश से आपको इक्विटी के साथ-साथ इंश्योरेंस का लाभ भी मिलता है. वहीं यह सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट के दायरे में आता है. इसमें आप अपने साथ ही पत्नी और बच्चों के लिए प्लान ले सकते हैं.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
आप भी राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत छूट की मांग कर सकते हैं. एनएससी पर कमाया गया ब्याज भी टैक्स कटौती के दायरे में आता है. इसे आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं.
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
इस तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट आम बैंक एफडी से कम ब्याज पर मिलता है. ऐसे डिपॉजिट में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है. हालांकि इस एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है.
सुकन्या समृद्धि स्कीम
इस स्कीम के तहत यदि आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आप छूट ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप दो बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं.
हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट
यदि आपने होम लोन ले रखा है तो इसे चुकाने के लिए आप हर महीने किश्त देते हैं. होम लोन की किश्त में हर महीने ब्याज के साथ ही कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में भी आपकी तरफ से दिया जाता है. ऐसे में आप 80 सी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट को शो कर सकते हैं. यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है.