NEW DELHI : यदि अभी भी आपके पास 500 रुपये के पुराने नोट है तो उन्हें गुरुवार रात (15 दिसंबर) 12 बजे तक इस्तेमाल कर लें क्योंकि इसके बाद ये नोट कहीं भी चलन में नहीं रहेंगे
नोटबंदी के बाद बैन किए गए 500 रुपये के पुराने नोट 15 दिसंबर की मध्य रात्रि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आप इन्हें सिर्फ बैंक में ही जमा कर पाएंगे। अभी तक 500 रुपए का पुराना नोट दवा की दुकानों और जन-उपयोगी सेवाओं भुगतान करने के लिए मान्य था।
इसके अलावा, 500 का पुराना नोट सरकारी पेट्रोल पंप, सरकारी बसों, मेडिकल स्टोर, श्मशान घाट, बिजली का बिल जमा करने में, सहकारी स्टोर, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर टिकट और पास बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गौर हो कि केंद्र सरकार ने बीते 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था जिसमे 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बैन कर दिए गए थे।
सरकार ने 500 रुपये के पुराने नोट के इस्तेमाल की 15 दिसंबर तक छूट दे रखी थी और गुरुवार के बाद यह नोट 30 दिसंबर तक किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। वहीं 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 का पुराना नोट केवल रिजर्व बैंक में ही जमा होगा। हालांकि अगर 15 दिसंबर के बाद भी किसी के पास 500 रुपए का पुराना नोट रह जाता है तो वो उसे बैंक में जमा कर सकता है। बैंक में पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख सरकार ने 30 दिसंबर तय कर रखी है।
सरकार की ओर से पेट्रोल पंप, रेलवे, सरकारी बसों, एयरपोर्ट और मेट्रो पर भी 500 के पुराने नोटों का चलन बंद किए जा चुके हैं। गुरुवार तक ही सरकारी अस्पताल, दवा दुकानों, फार्मेसी, रेलवे टिकट काउंटरों पर टिकट लेने, रेल यात्रा के दौरान कैटरिंग सेवाओं में, सहकारी भंडार से 5 हजार रुपये तक का सामान, मिल्क बूथ, राज्य बसों में सफर के दौरान, श्मशान घाट/कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट में 500 के पुराने नोट उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, स्थानीय निकायों के बिल-जुर्माना, घर का बिजली/पानी का बिल, सब-अर्बन, मेट्रो रेल सर्विसेज की टिकट खरीद, मेट्रो कार्ड रिचार्ज कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज, सरकारी स्कूलों की दो हजार रुपए तक की फीस, सरकारी कॉलेजों की फीस, 500 रुपये तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट कल रात तक चलेंगे।
साथ ही, केंद्र, राज्य, म्युनिसिपल व लोकल बॉडीज में फीस, चार्जेज, टैक्सेज, जुर्माना भरने के लिए, यूटिलिटी चार्जेज जैसे पानी, बिजली का बिल। हालांकि इन्हें किसी भी तरह से अडवांस में भरने के लिए नोट मान्य नहीं हैं।
कोर्ट फीस के तौर पर पुराने नोट मान्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 रुपये प्रति छात्र तक स्कूल फीस दी जा सकती है। साथ ही केंद्र, राज्य के कॉलेजों की फीस भी पुराने नोट के साथ भरी जा सकती है। 500 रुपये का प्री-पेड टॉप-अप रीचार्ज करवाया जा सकता है।