केरल: 15 साल की लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को जेल
केरल : केरल की एक अदालत ने पालाक्काड जिले (Palakkad District) के करीम्बा गांव (Karimba village) में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति ( 90-Year-Old Man) को तीन साल की जेल की सजा सुनायी है।
त्वरित अदालत के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार ने 2020 में पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया।
पोक्सो (POCSO Act) कानून की धारा 7 के तहत न्यूनतम तीन साल तथा अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। विजयकुमार ने बताया कि अदालत (Court) ने नौ गवाहों के बयान (Statement) दर्ज करने तथा अभियोजन द्वारा दाखिल कई दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।