नई दिल्ली : टाडा कोर्ट गैंगस्टर अबू सलेम सहित सात दोषियों से जुड़े 12 मार्च, 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई के दूसरे चरण में अपना फैसला आज सुना सकती है। इन दोषियों में सलेम के अलावा मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कय्यूम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी और अब्दुल रशीद खान शामिल हैं। इस ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और इससे 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।2007 में हुई सुनवाई के पहले चरण में टाडा कोर्ट ने इस मामले में याकूब मेमन सहित 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोग बरी हुए थे। सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को ए के 56 राइफलें, 250 कारतूस और कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर उन्हें सौंपे थे।
गौरतलब है कि इस मामले में 25 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में 29 मई को सजा या सजा की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। अबु सलेम के अलावा इस केस में अन्य दोषी करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा डोसा हैं। सलेम हत्या और जबरन वसूली से जुड़े कई मामलों में भी आरोपी है। टाडा कोर्ट ने 2006 में याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है।