दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मिलेगी एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद
इस अवसर पर जानकारी दी गई कि एसिड अटैक पीड़ितों को नालसा योजनान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कानूनी सहायता प्रदान की जाती है. ऐसे पीड़ितों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अंतर्गत आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने में लीगल एड क्लिनिक में कार्यरत अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालिंटियर्स सहयोग करते हैं.
पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत ऐसे मामलों में 40 से 80 प्रतिशत तक की क्षति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर एक लाख रुपए तथा दो माह के भीतर शेष दो लाख रुपए दिलाए जाने का प्रावधान है.
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एसिड अटैक पीड़ितों को न्यायालय के समक्ष कथन व साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहयोग करने हेतु जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में कार्यरत प्रतिधारक अधिवक्ता विधिक सेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं. ऐसे पीड़ितों को उपयुक्त चिकित्सा सहायता एवं उपचार प्रदान किया जाएगा.
कोई भी शासकीय, अर्धशासकीय या निजी अस्पताल सतही कारणों से एसिड अटैक पीड़ित का इलाज करने से मना नहीं कर सकते. प्राथमिक उपचार करने वाले हॉस्पिटल से पीड़ित को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग ऐसे पीड़ितों के उपचार एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाने में या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की अन्य योजनाओं के लिए किया जाएगा.
लीगल एड क्लिनिक के उद्घाटन अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. एसपीएस शांडिल्य सहित अन्य डॉक्टर और न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद थे.