नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने तोमर की फर्जी डिग्री मामले में जमानत के लिए अपील पर सुनवाई 16 जून तक के लिए टाल दी है। अंतरिम जमानत के लिए तोमर का आग्रह खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे मामला और ‘उलझ’ जाएगा । बुधवार को अदालत में दायर अपने आवेदन में तोमर ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन कर उन्हें गिरफ्तार किया है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने तोमर के खिलाफ बतौर वकील अपने पंजीकरण के लिए शैक्षणिक डिग्रियों समेत दस्तावेजों में कथित रूप से फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज कराई थी।