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बजट 2019: सिर्फ इन तीन घोषणाओं से मिलेगा 26 करोड़ लोगों को फायदा
केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में 26 करोड़ नौकरीपेशा, किसानों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तीन एलान करके 130 करोड़ लोगों का दिल जीत लिया है। सरकार की घोषणा के बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी। सरकार ने पांच लाख तक के आय को टैक्स मुक्त कर दिया है। सरकार ने चुनाव से पहले प्रमुख तबकों को साधने की पूरी कोशिश की है।
आयकर में छूट से 4.5 करोड़ लोगों को फायदा
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी।
ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है।
80C का उठाएं फायदा
7 लाख 35 हजार रुपये की आय पर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 की बचत कर सकते हैं। 80D के तहत अपने यानी सेल्फ के मेडिक्लेम पर 25,000 की छूट मिलती है। इसके अलावा 80D में ही सीनियर सिटीजिन (माता-पिता) के लिए मेडिक्लेम में निवेश पर 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है।
इसके अलावा आप 80TTA के तहत 10 हजार सेविंग बैंक में डिपॉजिट के ब्याज पर डिडक्शन मिलती है. इन सब डिडक्श के बाद आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5,00,000 रुपये बनती है।