बढ़ सकती हैं वीरभद्र की मुश्किलें, सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

दस्तक टाइम्स/एजेंसी-हिमाचल प्रदेश : सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस पटवालिया ने वीरवार को चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण इस मामले में जांच प्रक्रिया थम गई है। उन्होंने कहा कि गत एक अक्तूबर को हाईकोर्ट ने न केवल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है बल्कि चार्जशीट दाखिल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इससे पहले वीरभद्र सिंह ने घर पर हुई सीबीआई की छापेमारी को गलत मंशा और राजनीतिक साजिश बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए सीबीआई से कहा था कि वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ करने से पहले अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अदालत ने मामले की जांच जारी रखने के आदेश दिए थे।
इससे पहले वीरभद्र सिंह ने घर पर हुई सीबीआई की छापेमारी को गलत मंशा और राजनीतिक साजिश बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए सीबीआई से कहा था कि वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी से पूछताछ करने से पहले अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अदालत ने मामले की जांच जारी रखने के आदेश दिए थे।
