रिश्तेदार को परेशान करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
लखनऊ: अपने रिश्तेदार को परेशान करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बार-बार जनहित याचिकाएं दाखिल करना महंगा पड़ गया. न्यायालय ने याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. न्यायालय ने कहा कि याची आदतन मुकदमेबाज है. महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि उस पर पहले भी इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल करने पर न्यायालय हर्जाना लगा चुका है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने शिव प्रसाद चौबे की जनहित याचिका को खारिज करते हुए पारित किया.
उक्त याचिका में शिव प्रसाद चौबे ने अपने नजदीकी रिश्तेदार आत्माराम चौबे को सरकारी राशन की दुकान आवंटित किए जाने को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि आत्माराम चौबे याची का नजदीकी रिश्तेदार है और उसे परेशान करने के लिए याची अब तक छह-छह याचिकाएं दाखिल कर चुका है. यही नहीं उस पर पहले भी इसी प्रकार की एक याचिका दाखिल करने पर एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया जा चुका है.
उसने हर्जाने का पैसा जमा करने के बाद पुनः एक नई याचिका दाखिल कर दी. न्यायालय ने याची के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह अपने रिश्तेदार को परेशान करने के लिए अनावश्यक शिकायतें करते हुए लगातार याचिकाएं दाखिल कर रहा है. न्यायालय ने कहा कि याची से हर्जाने की 25 हजार रुपये की रकम राजस्व कर की भांति वसूली जाए.