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12वीं की परीक्षाएं देने के लिए आरोपी गौरव लौरा की 5 दिन की कस्टडी पैरोल मंजूर

नई दिल्ली: दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले के आरोपियों में से एक गौरव लौरा को अदालत ने परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है। अदालत ने स्कूल की परीक्षा में बैठने के लिए आरोपी को पांच अलग-अलग दिन की कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार मुख्य आरोपी है।

रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद की अदालत ने हरियाणा के झज्जर जिले के एक स्कूल में गौरव लौरा को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की इजाजत दी। अदालत ने कहा है कि पुलिस सुरक्षा में अन्य राज्य में जाने का खर्च आरोपी पहलवान को खुद उठाना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि जेल नियम के अनुसार, यह आदेश दिया गया है।

अदालत ने कहा है कि आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए 20 नवंबर, 29 नवंबर, एक दिसंबर, छह दिसंबर और 10 दिसंबर के लिए दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है। कस्टडी पैरोल पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया था कि आरोपी को अन्य राज्य में ले जाने पर राज्य पर खर्च का अनावश्यक भार पड़ेगा, जिसके बाद, अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को 20 हजार रुपये जेल प्रशासन के पास जमा कराने होंगे, जोकि उसके लाने-ले जाने के खर्च के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे।

अदालत ने कहा कि बाकी का खर्च राज्य वहन करेगा। गौरव लौरा छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर की कथित हत्या के मामले में आरोपी है। पेश मामले में बीती चार मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।

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