208 गवाह, 24 वीडियो और 17 वैज्ञानिक सबूत, कुछ ऐसी है लखीमपुर हिंसा की चार्जशीट
लखीमपुर खीरी: पहली गिरफ्तारी के 89वें दिन दाखिल चार्जशीट में एसआईटी ने माना कि तिकुनिया कांड एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इसमें मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष समेत 13 को पुलिस ने आरोपी बनाया है। तिकुनिया कांड की चार्जशीट 208 गवाह, 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, सात भौतिक साक्ष्य और 24 वीडियो फोटो के सहारे लिखी गई है। चार्जशीट करीब पांच हजार पन्नों की है। चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें से 13 आरोपी जेल में हैं। जबकि एक आरोपी बाहर है।
88 दिनों तक चली जांच के बाद एसआईटी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। जिसमें मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। अंकित दास, लतीफ, सुमित, नंदन सिंह, सत्यम, शिशुपाल, आशीष पांडेय, शेखर, उल्लास, रिंकू राणा, धर्मेंद्र, लवकुश को सह आरोपी बनाया है। वीरेंद्र शुक्ला को सबूत छिपाने का आरोपी पाया गया है। जांच में एसआईटी को 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, सात भौतिक साक्ष्य और 24 वीडियो फोटो ऐसे मिले। जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी। इसके अलावा 208 लोगों ने गवाही दी। इसी आधार पर एसआईटी ने अपनी चार्जशीट लिखी है।
एसआईटी की तरफ से विवेचक विद्याराम दिवाकर ने सोमवार सुबह 11 बजकर 30 मिनट के करीब सीजेएम चिंताराम की अदालत में आरोप पत्र पेश किया। लोहे के बड़े बक्से में कड़ी सुरक्षा में लाए गए इन दस्तावेजों को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पहुंचाया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने सीजेएम चिंताराम को आरोप पत्र लाए जाने की जानकारी दी। इसके बाद इसको दाखिल होने की कार्रवाई शुरू की गई। दोपहर करीब 12 बजे बक्से का ताला खोलकर विवेचक की तरफ से आरोप पत्र कोर्ट के समक्ष रखा गया।
इससे पहले एसपीओ एसपी यादव ने चार्जशीट के पन्नों से धाराओं का सार नोट किया। आरोप पत्र में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। जबकि जेल में बंद सभी 13 आरोपियों पर साजिशन हत्या, जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। एसआईटी ने केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार व पलिया ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम चार्जशीट में बढ़ाया है। उस पर साक्ष्य मिटाने व छिपाने की धारा 201 लगाई गई है। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि पांच हजार पन्नों की चार्जशीट तैयार करने में गवाही, वैज्ञानिक साक्ष्य समेत तमाम दस्तावेज लगाए गए हैं। कई डीवीआर व वीडियो फुटेज भी चार्जशीट के साथ अदालत को सौंपे गए हैं। एसआईटी ने तिकुनिया के एक होटल के डीवीआर को भी साक्ष्य के रूप में शामिल किया और दावा किया कि वारदात से पहले कई आरोपी वहां मौजूद थे।
गवाहों ने कहा-मौके पर मौजूद था मंत्री का बेटा
-एसआईटी ने चार्जशीट और केस डायरी आदि तमाम दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए। इसमें मंत्री के बेटे की न सिर्फ घटनास्थल पर मौजूदगी की बात एसआईटी ने कही है, बल्कि साजिश, हत्या, जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराएं भी लगाईं। इस बात की पुष्टि एसपीओ एसपी यादव भी कर रहे हैं। एसपी यादव ने बताया कि केस डायरी में पुलिस ने मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की मौजूदगी की बात कही है। गवाहों ने एसआईटी को बताया कि मंत्री का बेटा आशीष घटनास्थल पर मौजूद था। आशीष मिश्रा को एसआईटी ने दस अक्तूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। 12 घंटे की पूछताछ के बाद भी सहयोग न करने पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने आशीष को रिमांड पर लिया और पूछताछ की। तब से आशीष जेल में है।
89 वें दिन चार्जशीट लेकर पहुंची एसआईटी
तिकुनिया कांड में हुई चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मुकदमें के सभी तेरह आरोपी जिला जेल में बंद हैं। सभी आरोपी तीन जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में थे। जांच टीम ने मामले में पहली गिरफ्तारी सात अक्तूबर को की थी। आरोपी आशीष पाण्डेय और लवकुश राना को सात अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों के न्यायिक अभिरक्षा में 89 दिन सोमवार को पूरे हो गए। नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ऐसे में यह संभावना पूरी थी कि एसआईटी सोमवार या मंगलवार को एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर देगी। 89 वें दिन एसआईटी चार्जशीट लेकर अदालत पहुंच गई।