कोल्हापुर/सिंधुदुर्ग: महाराष्ट्र के एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को कंकावली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरबी रोटे ने संतोष परब हमला मामले में राणे की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
44 वर्षीय शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर कथित हमले से संबंधित कंकावली में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद राणे अपने खिलाफ कठोर कार्रवाई से राहत की मांग कर रहे थे। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (हत्या का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत राणे को नोटिस भी जारी किया था।