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यूक्रेन संकट: राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से लोगों की निकासी योजना पर मांगा स्पष्टीकरण

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) की एकल न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से यूक्रेन (Ukraine Crisis) में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की योजना पर स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यायमूर्ति अशोक गौर की पीठ ने भगीरथ राठौर और दीपक भार्गव की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी को लेकर चिंता जताई है।

महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने अदालत में कहा कि फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत गंभीरता से प्रयास किये जा रहे हैं।

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