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ओडिशा सरकार ने बिना वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों को जब्त करने का निर्देश दिया

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों को जब्त करने और मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र के बिना सड़कों पर चलाए जा रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर ने एक परिपत्र जारी कर अधिकारियों से उन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है जो वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना चलाए जा रहे हैं।

इसमें कहा गया कि परिवहन आयुक्त ने न केवल जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं, बल्कि ऐसे वाहनों को जब्त करने और कानून के अनुसार मामले दर्ज करने का भी आदेश दिया है। सभी उप परिवहन आयुक्तों और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को पूरे राज्य में पंजीकरण प्रमाण पत्रों और वाहनों की उपयुक्तता का निरीक्षण करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, परिवहन वाहनों के पास वैध पंजीकरण और वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा गैर-परिवहन वाहनों के पास वैध पंजीकरण दस्तावेज होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि बार-बार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कुछ वाहन मालिक इन मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए हैं और ऐसे वाहनों से कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट 1988 के तहत सभी वैध परिवहन वाहनों के लिए वैध पंजीकरण और वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही नॉन परिवहन वाहनों के पास वैध पंजीकरण दस्तावेजों का होना जरूरी है। बयान में आगे कहा गया है कि जागरुकता अभियान को फिर से चलाया जा रहा है। इस दौरान कुछ वाहन चालकों ने नियमों का उल्लंघन किया है और कुछ वाहन हादसों में शामिल रहे हैं।

वाहनों के बिना वैध फिटनेस और पंजीकरण सर्टिफिकेट के बीमा कंपनियां वाहनों के हादसा होने पर क्लेम मांगने पर नहीं देंगी। बयान में आगे कहा गया है कि यह निर्धारित किया गया है कि जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दौर जारी रहेगा। वहीं, आरटीओ ने राज्य के सभी टोल प्लाजा से अनुरोध किया है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का दौर जारी रखा जाए।

राज्य के परिवहन कमीशनर ने कहा है कि परिवहन विभाग मोटर नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ ऐसा अभियान जारी रखेगा। साथ ही छात्रों की सुरक्षा में भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। परिवहन कमीशनर ने सभी आरटीओ को निर्देश दिया है कि सभी शिक्षा संस्थानों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, जो बिना वैध फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों के छात्रों को अनुमति दे रहे हैं। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए मोटर नियमों के सभी कानूनों का सही ढंग से पालन करें।

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