स्वामी की याचिका पर जल्द सुनवाई से SC का इनकार
एजेन्सी/ सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम लला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग करने वाली भाजपा नेता सब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई तभी करेगा जब संबंधित दोनों पक्ष किसी तारीख को सुनवाई के लिए सहमत हो जाएं।
स्वामी ने पीठ के समक्ष मामला रखते हुए कहा कि वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उन्हें केंद्र और यूपी सरकार की ओर से किए गए अपर्याप्त प्रबंधों के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ता है।
इस पीठ में जस्टिस यूयू ललित भी थे। इससे पहले कोर्ट स्वामी से कहा था कि वह अपना मामला चीफ जस्टिस के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए रखें। वैसे, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से कहा था कि वे राम लाला स्थल पर तीर्थयात्रियों के लिए व्यावहारिक बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर गौर करें।
याचिका में ये दलील
स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1996 में यथास्थिति बनाए रखने का जो आदेश जारी किया गया था, वह संबंधित स्थल पर किसी संरचना के निर्माण को रोकने तक सीमित था। चूंकि लाखों हिंदू तीर्थयात्री अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने और पूजा करने जाते हैं, इसलिए वहां सुविधाओं में सुधार के लिए आदेश जारी किया जाना चाहिए।