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NDPS एक्ट के प्रावधानों को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कहा- युवाओं को फंसाने की बजाय सुधारने पर दिया जाए ज़ोर

नई दिल्ली: नशीली दवाओं की रोकथाम से जुड़े कानून NDPS एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता वकील जय कृष्ण सिंह का कहना है कि युवाओं को जेल में डालने की बजाय उनके पुनर्वास पर ज़ोर होना चाहिए. साथ ही सीमित मात्रा में ड्रग्स खरीदने वालों को ट्रैफिकर नहीं माना जाना चाहिए. सरकार इन बातों को अपराध के दायरे से बाहर करे.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने पहले भी 2 बार इस मसले पर याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने इस आधार पर सुनवाई से मना कर दिया कि वह कोई सीधी वजह नहीं बता पा रहे हैं. अब पिछले एक-डेढ़ महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसके चलते उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों फ़िल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से NDPS एक्ट के प्रावधानों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है. हालांकि, वकील ने इस बात से इनकार किया कि उनका शाहरुख खान से कोई संबंध है.

याचिका में NCB अधिकारी समीर वानखेड़े पर लग रहे अवैध तरीके से धन जुटाने के आरोपों का भी हवाला दिया गया है. साथ ही NDPS एक्ट की धारा 21, 27 समेत दूसरी धाराओं को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की प्रार्थना करेंगे.

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