टॉप न्यूज़फीचर्डराष्ट्रीय

Aircraft Amendment Bill 2020: अगर खतरे में डाली विमान की सुरक्षा तो होगा 1 करोड़ तक का जुर्माना

नई दिल्ली:  नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शुक्रवार को लोकसभा में पारित करने के लिए एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2020 स्थानांतिरत करेंगे। विधेयक नागरिक उड्डयन में तीन नियामक निकायों को अधिक प्रभावी बनाने और वायु नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के विनियमन को शामिल करने के लिए मौजूदा अधिनियम के दायरे का विस्तार करना चाहता है। बता दें कि पिछले महीने हरदीप सिंह पुरी की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश किया गया था। यह विधेयक विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन कर जुर्माना राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाना चाहता है। वर्तमान में अधिकमत जुर्माना सीमा 10 लाख रुपये है जिसे विधेयक में 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाना चाहता है।

इस विधेयक में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने का दोषा पाया जाने पर सजा के अलावा जुर्माना राशि पर भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में जुर्माना राशि 10 लाख रुपये है जिसे 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव इस बिल में है।

इसके अलावा एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के नियम-कायदों को एक्ट के दायरे में लाने का भी प्रस्ताव है। संशोधन से इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन (International Civil Aviation Organisation-ICAO) की सुरक्षा संबंधी शर्तें भी पूरी होंगी। इसके अलावा इससे भारत के तीनो विमानन नियामकों-उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation-DGCA), ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी(Directorate General of Civil Aviation-BCAS) तथा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (Aircraft Accident Investigation Bureau- AAIB) को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।

Related Articles

Back to top button