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सुप्रीम कोर्ट में सेना ने कहा- महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन पर जल्द पारित करेंगे आदेश

नई दिल्लीः भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को 32 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए जल्द ही आदेश पारित करने का भरोसा दिलाया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सेना की 32 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। इस पर अमल न होने पर आज आर्मी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का आदेश पारित करने ही वाला था कि आर्मी हेडक्वार्टर से वकील को संदेश आया कि इन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का आदेश तत्काल पारित किया जाने वाला है।

दरअसल, सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी कि अगर महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने की प्रक्रिया शुरू नहीं गई तो सेना के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस पर एएसजी संजय जैन ने कहा कि केंद्र सरकार दस दिनों के अंदर इन महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने पर फैसला करेगी। साथ ही केंद्र सरकार उन सभी महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देगी जो इसके योग्य हैं।

इसके पहले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने भारतीय सेना की 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा था कि इससे संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 25 दूसरी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी।

इससे पहले आठ अक्टूबर को सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार इसे अपने स्तर पर सुलझाए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा न हो कि इस मामले में हमें दोबारा कोई आदेश देना पड़े। इन महिला अधिकारियों ने 10 अगस्त को रक्षा मंत्रालय को लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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