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असम में 28 जून से लागू होंगे लॉकडाउन के नए नियम, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

कोरोना की रोकथाम के लिए असम सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जोकि सोमवार से लागू होंगे. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने एक संशोधित और समेकित निर्देश जारी किया है. इसमें जिलों में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के निर्देश शामिल हैं. ये आदेश 28 जून 2021 को सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा.

अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों में पिछले सात दिनों में पॉजिटिविटी रेट दूसरों की तुलना में ज्यादा है और उन्हें उनके केसलोड के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया. उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिले (मोरीगांव, विश्वनाथ, गोलपारा और बोकाखत (सिविल) उपखंड हैं. मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले डिले धुबरी, कोकराझार, बारपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, बजली. कामरूप, दारंग, सोनितपुर, नगांव, होजई, गोलाघाट और सरूपथर उपखंड, जोरहाट, सिबासागर, तिनसुकिया, लखीमपुर, धेमाजी, कछार, करीमगंज, कार्बी आंगलोंग और डिब्रूगढ़ हैं.

वहीं, सुधार दिखाने वाले जिलों में कामरूप (MA), दक्षिण सलमारा, माजुली, बोंगाईगांव, चिरांग, उदलगुरी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, चराईदेव और हैलाकांडी शामिल हैं.

असम सरकार के नए दिशानिर्देश:

  1. उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए कर्फ्यू का समय चौबीसों घंटे होगा, मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक.
  2.  उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी. ये मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए दोपहर 1 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे.
  3. किराना, फल और सब्जियां, डेयरी, और पशु चारा की दुकानें उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में शाम 5 बजे तक और मध्यम उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए दोपहर 1 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.
  4. सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कोविड -19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है, वे कुल नियंत्रण क्षेत्रों को छोड़कर कार्यालय में उपस्थित होंगे. निजी क्षेत्र की संस्थाएं अपने कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में खुद फैसला ले सकती हैं.
  5. जिन कर्मचारियों ने कोविड -19 वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा. आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी किसी भी स्थान पर बिना किसी प्रतिबंध के अपनी ड्यूटी में शामिल होंगे.
  6. कंटेनमेंट जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, माल की आवाजाही जारी रहेगी. जबकि राज्य भर में अंतर-जिला यात्री परिवहन निलंबित रहेगा, 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले अंतर-जिला परिवहन और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही अनुमति जी जाएगी.

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