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Durga Puja: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बदला फैसला, अब पंडालों में जा सकेंगे 45 लोग

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर आई खुशखबरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए अब पंडालों में 45 लोगों को जाने की परमिशन दे दी है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने सोमवार को दुर्गा पूजा के पंडालों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी।

हालांकि कई कोर्ट ने कहा है कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरकेड लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह पूरी 10 मीटर होनी चाहिए। विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने आशंका जतायी थी कि इस उत्सव में लापरवाही से वायरस तेजी से बढ़ सकता है।

जागरुकता फैलाएगी पुलिस

पीठ ने आदेश जारी किया है कि योजना में सूचबद्ध दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। अदालत ने पुलिस को अपने आदेश के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू करने को भी कहा।

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अदालत ने कोलकाता और अन्य स्थानों पर प्रमुख बाजारों और मॉलों में एकत्र होने वाली बड़ी भीड़ और सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा पर चिंता जताई थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस के 3.2 लाख मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी के कारण 6100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

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