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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case ) में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की पत्नी पूनम जैन (Poonam Jain) को शनिवार को जमानत दे दी है। इसके लिए पूनम जैन को एक लाख रुपये का मुचलका भरना पड़ेगा। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि, जांच के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।
पता हो कि, ईडी ने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूनम को भी आरोपी बनाया है।एजेंसी के टीम पूनम से पूछताछ भी कर चुकी है। पूनम जैन ने गिरफ्तार से बचने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
इस बीच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। उनके वकील ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं।
बता दें कि, सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को धनशोधन रोधी अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। उन्हें 15 जुलाई को यहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था।