राष्ट्रीय

अंसल बंधुओं की कोर्ट ने माफ की सजा

नई दिल्ली : उपहार कांड में 59 लोगों की मौत के बाद अदालती सबूत से छेड़छाड़ के दोषी सुशील और गोपाल अंसल को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है.

कोर्ट ने दोनों भाइयों सहित पांच दोषियों के अपराध सिद्ध पर सीएमएम कोर्ट के फैसले को उचित मानते हुए कहा कि अंसल बंधुओं को इस मामले बची हुई सजा नहीं काटनी होगी. कोर्ट ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी सजा को माफ कर दिया है.

इससे पहले चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने असंल बंधुओं को सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल कैद और दोनों को ₹2.25-2.25 करोड़ जुर्माना सह मुआवजा राशि अदा करने की सजा सुनाई थी.

पीड़िता बोली-अदालत ने न्याय नहीं किया

वहीं पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश आने के बाद पीड़ितों की मां नीलम कृष्णमूर्ति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं. उन्होंने कहा कि अदालत ने न्याय नहीं किया. उनके साथ पक्षपात हुआ है. नीलम कृष्णमूर्ति ने जोर से कहा कि कोर्ट के फैसले से पीड़ितों को निराशा हुई है.

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