दिल्ली
दिल्ली 2020 दंगे : अदालत ने की पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल पर बंदूक/पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरूख पठान की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत पठान की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे।
यह अर्जी पिछले साल अक्टूबर में दी गई थी लेकिन मामले के मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही के बाद इसपर विचार करने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए सोमवार के इसपर सुनवाई हुई।
पठान ने जेल में उसपर मंडरा रहे ‘‘खतरों के मद्देनजर” जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का पिछले महीने अनुरोध किया था, जिसके बाद उसे सूचीबद्ध किया गया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत को आवेदक या आरोपी को जमानत देने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। इसलिए, जमानत अर्जी… खारिज की जाती है।”