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यूपी में डीजल, पेट्रोल और शराब के दामों में बढ़ोतरी

लखनऊ (अशोक पाण्डेय): बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुईं। लॉकडाउन के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कोशिश किया गया। जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। आज रात्रि 12 बजे से नई दरें लागू होंगी। पेट्रोल में 2 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल का दाम 1 प्रति लीटर बढ़ाया गया। यूपी में पेट्रोल का दाम 73.91 रूपए प्रति लीटर और डीजल 63.86 रुपए प्रति लीटर। इसके अलावा देशी शराब की कीमतों में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वही अंग्रेजी शराब पर अलग—अलग 20 रूपए से लेकर 400 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि “पिछले 22 मार्च से लॉकडाउन के कारण हमारे आर्थिक संसाधन काफी कम हुए हैं। अप्रैल में 12141 करोड रूपए का हमारा कलेक्शन था जबकि 1178 करोड़ रुपए ही राजस्व मिला। आर्थिक स्थिति इस महीने काफी कमजोर रही। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक है कि अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं।”

 यही कारण हैं कि शराब और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया हैं। ऐसे में राज्य अपने हिसाब से इसकी कीमत तय कर सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश के तहत स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की से बदसुलूकी, मारपीट व अभद्रता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस अध्यादेश के तहत स्वास्थ्यकर्मियों, सभी पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों व स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा होगी साथ ही 50 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है।

इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले में जिलाधिकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे कोरोना महामारी को देखते हुए क्वरंटाइन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना दस हजार से एक लाख तक का होगा।

अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक वर्ष से तीन वर्ष सजा और जुर्माना दस हजार एक लाख तक होगा। अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटरों में अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर एक से तीन साल की सजा और पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना होगा। इसमें लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है।

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