ट्रेन में इन चीजों को लेकर मत करना यात्रा, हो सकती है तीन साल तक की जेल
दिवाली त्यौहारों के चलते ट्रेनों में काफी भीड़ बढ़ गई है। बढ़ती हुई भीड़ के कारण ट्रेन में होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेनों में आग लगने की या अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुये रेलवे यात्रियों के लिए एक ओफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुछ चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रेलवे द्वारा ट्वीट कर के जानकारी दी गई की ट्रेन की यात्रा के दौरान यात्री किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे। यदि कोई भी यात्री इस नियम का पालन नहीं करते तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर उन्हें कानूनी कार्यवाही के अलावा उन्हें जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन में आग फेलाना या ज्वलनशील पदार्थ ले जाना रेल अधिनियम 1989 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर व्यक्ति को तीन साल तक की केद या हजार रुपए तक का दंड या दोनों हो सकता है। ट्रेन में यात्रा करते वक्त किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ जैसे की केरोसिन, पेट्रोल, पटाखे या गेस सिलिंडर जैसे पदार्थ नहीं रखे जा सकेंगी। रेलवे के ट्वीट के अनुसार यात्रियों के डब्बे में केरोसिन, सूखा घास, स्टव, पेट्रोल जैसी चीजें लेकर यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया है। इसके अलावा स्मोकिंग करना भी एक दंडनीय अपराध है, यदि ऐसा करते हुये कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।