उत्तर प्रदेशराज्य

बीजेपी नेत्री की हत्‍या में रिटायर डीआईजी की पत्‍नी समेत चार को उम्रकैद, दो दिन पहले लखनऊ पुलिस ने किया था गिरफ्तार

लखनऊ : 18 साल पहले हुई भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या में रिटायर डीआईजी पीके मिश्र की पत्नी और भाजपा की पूर्व पार्षद अलका मिश्रा और सिपाही राजकुमार समेत चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई। अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन आरोपितों पर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। अलका मिश्रा दोषी करार दिये जाने के बाद से फरार चल रही थी। कोर्ट से गैरजमानती वारन्ट जारी होने के बाद गाजीपुर पुलिस ने रविवार को अलका को गिरफ्तार कर लिया था। अलका को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया था।

भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या में अभियोजन की ओर से कोर्ट के समक्ष तर्क देते हुये एडीजीसी ललित किशोर दीक्षित ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट भाजपा महिला मोर्चा की शहर सचिव मालती के पति प्रेमनाथ शर्मा ने आठ जून 2004 को गाजीपुर थाने में दर्ज करायी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सात जून की रात साढ़े आठ बजे मालती डॉ. धवन की क्लीनिक में दवा लेने गई थी। उनके साथ गाजीपुर थाने का सिपाही राजकुमार राय भी था। देर रात तक जब मालती नहीं लौटी तो प्रेम नाथ ने उनको काफी तलाश किया पर कुछ पता नहीं चला था। बाद में सूचना मिली कि एक युवती की लाश कुकरैल बंधे पर मिली है। प्रेमनाथ वहां पहुंचे तो देखा कि शव मालती का था। उन्होंने सिपाही राजकुमार राय के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पता चला कि हत्या में रोहित सिंह, आलोक दुबे और अलका मिश्रा शामिल थे। इन तीनों के नाम एफआईआर में बढ़ा दिये गये थे। मालती के वारिसों को मुआवजा दिलाने को कहा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुये मालती के वारिसों को मुआवजा दिलाने को कहा। लिहाजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश भी दिया कि वह जांच करके सही वारिसों के नाम इंगित करें। कोर्ट ने निर्णय की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिये डीएम लखनऊ को भी भेजा है।

मालती शर्मा की हत्या मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुये सिपाही राजकुमार राय को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, मालती शर्मा का अपहरण करने के आरोप में 10 साल और इस घटना की साजिश रचने में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट के आरोप में भी चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अभियुक्त पर सबसे अधिक 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसी तरह अलका मिश्रा और आलोक दुबे को अदालत ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ इन सभी को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रोहित सिंह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं आर्म्स एक्ट के मामले में तीन साल के कठोर कारावास के अलावा 15 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

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