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चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ीं, 9 जून को सीबीआई कोर्ट रांची में पेशी

चारा घोटाला से संबंधित देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद समेत सभी 34 आरोपियों को 9 जून को सीबीआई कोर्ट, रांची (झारखंड) में स्‍वयं हाजिर होना होगा.

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चारा खरीद के नाम पर देवघर कोषागार से हुई करीब 95 लाख की निकासी के मामले में लालू प्रसाद पर शिकंजा कस रहा है. सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को  स्‍वयं उपस्थित होने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद चारा घोटाला केस की सुनवाई में आई तेजी ने लालू के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आगामी 9 जून को जिन आरोपियों को हाजिर होना होगा, उनमें लालू प्रसाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, आरके राणा समेत 34 आरोपी शामिल हैं. इन आरोपियों पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जून 1991 से अगस्त 1993 के बीच फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर देवघर कोषागार से चारा खरीद के नाम पर 95 लाख रुपयों की निकासी करने का आरोप है.

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स्पेशल कोर्ट के ताजा आदेश ने यह साफ कर दिया है कि लंबे समय से चल रहे इस बहुचर्चित घोटाला की सुनवाई में अब देरी नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरुप 9 महीने के अंदर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी.

बचाव पक्ष  के अधिवक्ता संजय कुमार ने कहा कि देवघर कोषागार ‘आरसी 64 ए96’ का मामला है. माननीय न्यायालय ने आरसी64 में डॉ. जगन्नाथ मिश्र को समन जारी किया है और लालू प्रसाद यादव समेत बाकी सभी आरोपियों को 9 जून को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है.

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