सीबीआई, ईडी निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने वाले विधेयकों को आज लोकसभा में पेश करेगी सरकार
नई दिल्ली। सरकार शुक्रवार को अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों को लोकसभा में पेश करेगी, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे। पिछले महीने केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश से पहले दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशक का कार्यकाल दो साल का था। अध्यादेश के बाद दोनों जांच एजेंसियों के प्रमुख को अधिकतम तीन साल का विस्तार दिया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन करने के लिए लोकसभा में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल पेश करेंगे।
रक्षा राज्य मंत्री, अजय भट्ट को रक्षा पर स्थायी समिति की पांचवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है। नियम 193 के तहत दिन में कोविड-19 महामारी और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर और चर्चा होने की संभावना है। कई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक भी संबंधित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एक निजी सदस्य विधेयक – पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019 पेश करेंगे।
सुधाकर तुकाराम श्रंगारे स्कूलों में अनिवार्य भाषा के रूप में संस्कृत के शिक्षण के लिए एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेंगे। डॉ संजय जायसवाल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे।