GST में कम हुई कीमतों का लाभ न मिलने पर करें शिकायत
नई दिल्ली : जीएसटी लागू होने के बाद जिन चीजों पर टेक्स कम हुए है, उसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा भी या नहीं इस बात को लेकर ग्राहक चिंतित हैं.इस पर उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि GST में कम हुई कीमतों का लाभ नही मिलने पर ग्राहक द्वारा शिकायत की जा सकती है.बता दें कि खाने-पीने के साथ ही कई पैकेज्ड चीजों का बहुत सारा स्टॉक बाजार में पहले से मौजूद है और जिन पर जीएसटी लागू होने से पहले की MRP छपी हुई है.जिन चीजों पर टैक्स कम हुआ है नियम के हिसाब से उनकी कीमत कम होनी चाहिए. हालाँकि उपभोक्ता मंत्रालय ने नई MRP का स्टीकर लगाना जरूरी किया है.लेकिन इसका पूरी तरह पालन होगा या नहीं इस पर संदेह है.
उल्लेखनीय है कि इस बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि उनका मंत्रालय इस बात की निगरानी कर रहा है कि जिन चीजों पर टैक्स कम हुआ है, उसकी कीमत कम हो और फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचे. इसके लिए जल्द ही एक हेल्प लाइन शुरू होगी जहां ग्राहक जीएसटी कम होने के बाद किसी भी चीज पर कीमत कम नहीं होने की शिकायत कर सकते हैं .ऐसी सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी. उपभोक्ता मंत्रालय ने एक ही चीज के लिए अलग-अलग MRP पूरी तरह बंद करने के लिए भी जरुरी कदम उठाए हैं.